इलाहाबाद हाईकोर्ट

ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की वैधता को चुनौती,हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब,याचिका में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति पर बिना चुनाव की घोषणा किये प्रशासक बैठाने का आरोप,ब्लाक की ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने की वैधता को दी गई है चुनौती,याचिका में मांग ग्राम प्रधानों को नया चुनाव होने तक कार्य करने का है अधिकार,क्योंकि कोविड 19के कारण 7महीने तक विकास कार्य नहीं हो सका,अभी चुनाव अधिसूचना जारी नहीं की गयी है,सरकार ने 14 दिसंबर 20को अधिसूचना जारी कर सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया है,जो कि पंचायत राज अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है,बुलंदशहर के दो ग्राम प्रधानों कृष्ण पाल सिंह व अन्य की याचिका,जस्टिस राजीव जोशी की एकल पीठ ने दिया आदेश