प्रयागराज / इलाहाबाद हाईकोर्ट से रामपुर से सपा सांसद आजम खां को बड़ा झटका हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से टैक्स वसूली आदेश पर हस्तक्षेप से किया इंकार हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका की खारिज कर दिया। याचिका में 147•20करोड़ की लागत से बने 16भवनों के 1•36करोड़ टैक्स एवं 2•72करोड पेनाल्टी की वैधता को दी गई थी चुनौती कोर्ट ने कहा कि कर निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का विकल्प है कोर्ट ने कहा ऐसे में याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती‌ मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां व कुलसचिव के मार्फत दाखिल याचिका जस्टिस जे जे मुनीर की एकल पीठ ने दिया आदेश।