डॉ शशि कांत सुमन
मुंगेर। जिले में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत कई कल्याणकारी एवं लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। समाज के हाशिए पर लोगों के लिए विशेषकर वृद्ध ,दिव्यांग एवं महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। उन्हीं में से एक योजना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।योजना की जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि इस योजना में 18 से 59 वर्ष के बीपीएल परिवार के व्यक्ति जो कि कमाऊ सदस्य हैं, उनकी मृत्यु होने पर उनके आश्रित या निकटतम संबंधी को एकमुश्त 20000 अनुदान के रूप में दिया जाता है मृत्यु का चाहे जो भी कारण रहा हो ।आत्महत्या के मामले में यह लाभ दिए नहीं होगा।। इस योजना के अंतर्गत आवेदन अपना विहित प्रपत्र में आवश्यक कागजात के साथ संबंधित प्रखंड स्थित आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा कर सकते हैं ।एक अन्य दूसरी योजना मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना है। जिसके अंतर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु ,18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु एवं वज्रपात में मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित या निकटतम संबंधी को एकमुश्त 20000 देने का प्रावधान है। ।इस योजना में भी आवेदन विहित प्रपत्र में आवश्यक कागजात के साथ संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।बताते चलें कि जिले में वित्तीय वर्ष 20-21 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत कुल 31 आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से स्वीकृत किया जा चुका है । सरकार की इस योजना का अधिकाधिक लाभ अपने संबंधित का प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा कर उठा सकते हैं ।अधिक जानकारी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी या सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क किया जा सकता है ।