प्रयागराज से यू. एस . गुप्ता की रिपोर्ट:

 

प्रयागराज :जेल मे बन्द पूर्व सांसद अतीक अहमद के लोगो से बेनीगंज निवासी याची कमलेश कुमार पटेल को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को चार महीने के अंदर पिस्टल लाइसेंस देने के सन्दर्भ में निर्णय लेने के आदेश पारित किया था ।याची को पिस्टल लाइसेंस न दिए जाने के मामले में अवमानना याचिका में न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याची अधिवक्ता सुनील चौधरी के बहस के बाद जवाब तलब किया। उक्त मामले पर अपर शासकीय अधिवक्ता ने जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी की ओर से नोटिस प्राप्त किया और दो सप्ताह में जवाब/ऑब्जेक्शन दाखिल करने का आदेश पारित किया ।याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद का गुर्गा तोता आगरा जेल में बंद होने के दौरान उसने जेल से याची को पेशी में आने पर बिकी हुई जमीन का पैसा देने को कहा था।पैसा न देने पर परिवार समेत याची को मारने की धमकी दी थी।इससे पहले याची की पत्नी रामसखी की याचिका पर हाइकोर्ट के आदेश पर शासकीय व्यय पर परिवार को सुरक्षा मिली है और पूर्व सांसद  माफिया अतीक अहमद के  तोता व अन्य के खिलाफ दर्ज हुए मुक़दमे की पैरवी के लिए न्यायालय व जमीनों की देख रेख के लिए जाना पड़ता है।उसे अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल लाइसेंस की सख्त जरूरत है ।अवमानना याचिका में न्यायालय ने अगली सुनवाई 22 जनवरी नियत है।