देवरिया 19 जून
जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश संख्या 759/2020 के अनुपालन में गैंगेस्टर ऐक्ट के अभियुक्त राम प्रवेश यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया के विरूद्ध गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली द्वारा रामप्रवेश यादव की फार्रचुनर कार यू0पी0.52.एजे.9099 को स्टेडियम रोड के पास से जब्त करते हुए कस्टोडियन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देवरिया को दिया गया।
उल्लेखनीय है कि माह सितम्बर 2020 में जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश संख्या 759/2020 के अनुपालन में गैंगेस्टर ऐक्ट के अभियुक्त राम प्रवेश यादव के विरूद्ध गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित की गयी कुल चल-अचल संपत्ति कीमत 16 करोड़ रूपये को कुर्क किया जा चुका है। उक्त आदेश के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने में सफलता प्राप्त हुई है।