मुकदमें में सुलह समझौता न करने से छात्र को झेलना पड़ा पुलिस का दंश

आरोपी युवकों ने भी सुलह कराने के लिए अपनाते रहे तरह-तरह का रास्ता
तिलोई अमेठी

🛑अमेठी। नाबालिक कक्षा 10 के छात्र को मोहनगंज पुलिस ने गुंडा एक्ट अधिनियम में पाबंद कर एक बार फिर से सुर्खियों में बना है। छात्र का गुनाह बस इतना है कि महीनों पहले वह कुछ दबंगों द्वारा बाग की रखवाली करते सामने अमरूद तोड़ने का विरोध किया था। उस समय दबंगों में जातिसूचक गालियां देते हुए छात्र व उसके बुआ के लड़के की जमकर धुनाई कर दी थी। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस

ने क्रॉस केस तो दर्ज कर लिया था। लेकन दबंगों ने बराबर छात्र पर सुलह समझौता कराने की हर जतन करते रहे। अंत में छात्र के विरुद्ध मोहनगंज पुलिस ने शातिर अपराधी बताते हुए मिनी गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत एसडीएम कोर्ट में रिपोर्ट भेज दी। मोहनगंज पुलिस की आख्या पर एसडीएम कोर्ट ने छात्र को मिनी गुंडा

अधिनियम के तहत पाबंद भी कर दिया और एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदार कोर्ट में दाखिल करने का फरमान कर दिया।

मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पूरे देवकली निवासी सुभम कुमार पुत्र महेंद्र कुमार ने बताया कि बीते माह 27 अगस्त को वह अमरूद के बाग की रखवाली कर रहा था। उसी दौरान गांव के ही शिवकांत, आकाश पुत्रगण कल्लू,बाग में आये और अमरूद तोड़ने लगे। विरोध करने पर जातिसूचक भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जमकर मारपीट भी किए। सुभम किसी

तरह उनके चंगुल से बचकर भाग निकला और सारी बात अपने बुआ के लड़के सतीश से बताई, सतीश ने जाकर विपक्षियों से मारपीट करने का कारण पूंछा तो उसकी भी पिटाई कर दी थी, जिसमें सतीश का सर फट गया था। हालांकि उस समय दोनों पक्ष से मिली तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। एक पक्ष से सतीश की तहरीर पर अपराध संख्या 264/23 धारा 323, 504 सहित एससी-एसटी में

शिवकांत, आकाश, कल्लू व रंजीत व दूसरा पक्ष आकाश मौर्य की तहरीर पर सतीश, नाबालिक छात्र शुभम के विरुद्ध अपराध संख्या 263/23 धारा 323, 452, 504, 506 में केस दर्ज किया था। आरोप है कि तभी से छात्र सुभम पर विपक्षीगणो ने सुलह समझौता करने के लिए बराबर हर तरीके से दबाव बना रहे थे। महेंद्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बीते माह 17अक्टूबर को कोतवाली जायस क्षेत्र अन्तर्गत गांव पूरे राजा दिरगज में बाग की रखवाली कर रहा था तभी विपक्षियों ने

आकर सुलह के लिए फिर से दबाव बनाए, सुलह समझौता की स्थित बनते न देख अंत में मोहनगंज पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में छात्र सुभम कुमार को मिनी गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत पाबंध करने की रिपोर्ट भेज दी। मोहनगंज पुलिस की रिपोर्ट पर एसडीएम दिग्विजय सिंह ने 20अक्टूबर को मिनी गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत पाबंद कर आगामी 8 नवंबर को एक-एक लाख रुपए के दो जमानतदार दाखिल करने का फरमान जारी कर दिया। जबकि छात्र

नाबालिक सुभम कुमार तिलोई स्थिति राजा विश्वनाथ इंटर मीडिएट कालेज में कक्षा 10 का छात्र है। नाबालिक छात्र अपना कैरियर बर्बाद होता देख क्षेत्रीय विधायक व सूबे के राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने निष्पक्ष जांच करवाए जाने व पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की शिकायत की है। वहीं कोतवाली प्रभारी धीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि मिनी गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत पाबंद किये गए

छात्र के विरुद्ध थाने में गाली गलौज, घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने जैसे बीते अगस्त माह में केस दर्ज हुआ था। उसी के तहत छात्र पर कार्यवाही हुई है।