*-सदस्य को वाहन नहीं होगा अनुमन्य,*

🟥जनपद बदायूॅ प्रभारी- विवेक गुप्ता की रिपोर्ट/*

👉 :- अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रा)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, नगर निकाय वी के सिंह ने कहा कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के अर्न्तगत 11 मई दिन गुरूवार को मतदान प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 06 बजे तक निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु एक वाहन जायज होगा एवं सदस्य पद हेतु कोई वाहन की अनुमति नहीं होगी ।
उन्होंने बताया कि वाहन हेतु सक्षम प्राधिकारी (नगर पालिका परिषद, बदायूँ हेतु नगर मजिस्ट्रेट एवं अन्य निकायों के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट) की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्राप्त अनुमति को वाहन के आगे के शीशे पर इस प्रकार चस्पा किया जायेगा कि वह सहज दृश्य हो।