जी. पी. दुबे
संवाददाता
9721071175

🟥बस्ती 29 अप्रैल 11 साल की नाबालिक बच्ची की हत्या के जुर्म में रियाज अहमद उर्फ अस्पताली पुत्र अजीज अहमद निवासी कस्बा नगर थाना नगर बस्ती को पुलिस पैरवी सेल द्वारा सशक्त पैरवी करने के कारण आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या व पाक्सो एक्ट में सुनाया गया |
बताते चलें कि 12 मार्च 2018 को लड़की की मां द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र नगर थाने में दिया गया था कि उसकी पुत्री 11 मार्च की रात लगभग 8:00 पड़ोस की बेटी की शादी में गई थी जहां पटीदार रियाज अहमद मेरी लड़की को अपने ट्राई साइकिल पर बैठा कर इधर-उधर घुमा रहा था | हम लोग जब शादी से निकले तो वह हमारे लड़की को लेकर कहीं चला गया था | हम कुछ लोगों को लेकर उसको खोजने बाग में गए जहां रियाज अहमद झोपड़ी के पीछे छुपा हुआ था |पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया | कुछ दूरी पर पेड़ व सरपत के पास मेरी बेटी का शव मिला |
नगर थाने द्वारा उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया |