कोविड काल में पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति दोषी करार

– मृतक का ससुराल गोविंदपुर धरहरा एवं मायके पुराना सलीमपुर लखीसराय

– एसपी के आदेश का अनुपालन एक वर्ष के बाद भी नहीं ,चार अभियुक्त के विरूद्ध पुरक चार्जशीट दाखिल नहीं

✍️रंजीत विद्यार्थी

🟥मुंगेर: कोविड काल वर्ष 2020 के दौरान जहां लोग एक दुसरे को यथासंभव मदद कर रहे थे । वहीं धरहरा के गोविंदपुर गांव में बहू संजु देवी को देहज के खातिर उसके ही रूम में स्वजनों के द्धारा 21 अप्रैल 2020 को किरासन तेल डालकर जला कर मरने का प्रयास किया गया । 90 प्रतिशत जली संजु देवी सदर अस्पताल मुंगेर में जिंदगी एवं मौत का जंग लड़ती रही और 5 जून 2020 को दम तोड़ दी । मंगलवार को इस मामले में एडीजे प्रथम गुंजन पांडेय के न्यायालय में सुनवाई हुई ।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य , अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद हत्यारे पति सुजीत यादव को दोषी करार दिया ।
अभियोजन पक्ष से एपीपी सुशील कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया ।

बताते चलें कि लखीसराय जिला के पुराना सलीमपुर गांव की रहने वाली संजु देवी की शादी नवंबर 2014 में देवघर मंदिर में सुजीत यादव के साथ हुआ था । देहज ना देने एवं मां ना बनने के कारण संजु देवी कई वर्षों से प्रताड़ित हो रही थी ।
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09 अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज हुई थी प्राथमिकी

इस मामले में पीड़िता के वयान पर 22 अप्रैल 2020 को धरहरा थाना में कांड संख्या 70/2020 दर्ज हुआ । जिस में ससुराल पक्ष के नौ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया । वहीं,संजु देवी के मौत के बाद हत्यारे पति सुजीत यादव को पुलिस ने 5 जून 2020 को गिरफ्तार किया था तब से वे जेल में है।
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नामजद अभियुक्त

इस मामले में पीड़िता ने पति सुजीत यादव,सास सुमा देवी , ससुर नरसिंह यादव,भैंसुर रंजीत यादव, संजीत यादव एवं अजीत यादव , गोतनी रंजना देवी, शिरोमणि देवी एवं मनीषा देवी के विरूद्ध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।
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एसपी के आदेश का उल्लंघन

एपीपी सुशील कुमार सिन्हा ने बताया कि संजु देवी के हत्या के मामले में सिर्फ पति गिरफ्तार हुआ ।वहीं,अनुसंधान के दौरान चार अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य नहीं मिला
इस मामले में एसपी ने 29 जनवरी 2022 को चारों अभियुक्त रंजीत यादव, अजीत यादव, नरसिंह यादव एवं सुमा देवी को फरार देखते हुए सत्यापित धाराओं में पुरक आरोप पत्र दाखिल करनें का आदेश आईओ को दिया जिस का अनुपालन एक वर्ष के बाद भी नहीं हुआ है ।
सत्रवाद संख्या 331/21 में सिर्फ पति के विरूद्ध विचारण हुआ और न्यायालय ने हत्यारे पति सुजीत यादव को दोषी करार दिया ।
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कहते हैं धरहरा थानाध्यक्ष

धरहरा थानाध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने कहा कि चार अभियुक्तों के विरूद्ध पुरक आरोप पत्र फरवरी 2022 में ही समर्पित किया जा चूका है ।