🔴डॉ शशि कांत सुमन
मुंगेर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में हुई। पुलिस अधीक्षक सहित लोक अभियोजक, जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं सदस्यगणों से कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के समेकित विकास एवं उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना लाभ को समुचित ढंग से मिले, इसका अनुश्रवण एवं मॉनिटरिंग अवश्य करे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति टोलों का सर्वेक्षण कराया गया है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं विकास मित्र द्वारा सूक्ष्म स्तर पर डोर टू डोर संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं का मिलान किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, राशन, आईसीडीएस, उद्योग ऋण आदि मामलों प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं विकास मित्र सहयोगी साबित हो रहे है। सभी आमंत्रित सदस्यों से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि उन टोलों में कम्युनिकेशन प्लान के साथ समन्वय स्थापित करे तथा यदि कोई लाभ से वंचित है तो अवश्य जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रतिवेदित करे। गवाहों की अनुपस्थिति एवं मुकरने की स्थिति में लंबित वादों की सूची विधि शाखा में विशेष लोक अभियोजक को उपलब्ध कराने को कहा गया। उन्होंने पुनः कहा कि गवाह को प्रेरित करे। मुआवजा भुगतान को लेकर लंबित स्थिति पर अविलंब क्षतिपूर्ति देने का निदेश दिया गया। कुछ आवश्यक दस्तावेज का फॉलोअप कर मंगाकर मुआवजा राशि देने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। 60 दिन से अधिक लंबित वादों को शीघ्र निष्पादन करने का भी निदेश लोक अभियोजन को दिया गया। अब सिर्फ 40 मामले ही 60 दिनों से अधिक के है, जिसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक जगुनाथ जलारेड्डी, अपर समाहर्ता विद्यानंद सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी सुरेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक हरिनारायण, राजेश कुमार दास, गौरी कुमारी, रूपम कुमारी, रोहित मणिभूषण जमालपुर विधायक प्रतिनिधि, संजय कुमार मुंगेर विधायक प्रतिनिधि, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार उपस्थित थे।