रिपोर्ट – विवेक जायसवाल

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, गृह(गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र संख्या-680/2021-सीएक्स-3 दिनांक 08.04.2021 के कम में कोविङ-19 के प्रतिदिन बढ़ते केसों एवं 500 से अधिक कुल एक्टिव केसेज होने के दृष्टिगत कोविड-19 को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 09.00 बजे से प्रात 06.00 बजे तक जनपद बलिया में रात्रि निषेधाज्ञा लागू किया गया । इस दौरान राज्य एवं परिवहन राजमार्गों पर व्यक्तियों व माल आदि का परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने, रात्रि कालीन शिफ्ट के/सरकारी/अर्द्धसरकारी/कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले को बाधित नहीं किया जायेगा।उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का दिया गया है निर्देश -[videopack id=”6298″]https://newsamacharplus.com/wp-content/uploads/2021/04/VID-20210411-WA0006.mp4[/videopack]