मथुरा श्रीकृष्ण विराजमान को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में दाखिल की गई याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 दिसंबर निर्धारित की है। याची मनीष यादव ने खुद को भगवान श्रीकृष्ण का वंशज बताते हुए इस याचिका को दाखिल किया है।याचिका में कहा में कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र स्थित अवैध निर्माण (ईदगाह) को हटाकर उस स्थान को भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि जो समझौता दिनांक 12 अक्तूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ व शाही मस्जिद ईदगाह के मध्य हुआ था और जो कि वाद संख्या 43/1967 में दाखिल है का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि उच्च न्यायालय इलाहबाद ने प्रथम अपील संख्या 199/1996 में यह कहा था कि पं. मदनमोहन मालवीय द्वारा अपनी अर्जित संपत्ति का मालिकाना हक आज भी न्यायालय के आदेशानुसार ट्रस्ट के पास है।