प्रयागराज /इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्द्ध सरकारी और सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को दी बड़ी राहत।प्रदेश के ऐसे रसोइयों को न्यूनतम वेतन का भुकतान करने का सामान्य समादेश कर पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।माननीय हाइकोर्ट ने कहा कि मिड डे मील रसोइयों को वेतन देना बंधुआ मजदूरी है,जिसे संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित किया गया है।कोर्ट ने आगे कहा कि प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार के हनन पर कोर्ट में आने का अधिकार है।सरकार का भी संवैधानिक दायित्व है कि किसी के मूल अधिकार का हनन न होने पाए,सरकार न्यूनतम वेतन से कम वेतन नही दे सकती।