इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में हुए पुराने तबादलों का क्रियान्वयन कोरोना काल में करने को गलत माना है तथा स्थानान्तरणों के क्रियान्वयन को रद्द कर दिया है।