रिपोर्ट नरेश सैनी

जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों में हो रहा था प्रयोग

इसके प्रयोग से होता है मानव में कैंसर

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में बिक्री को किया प्रतिबंधित

🟥मथुरा। विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहित किये गये हरी मटर नमकीन (पैक्ड 420 ब्राण्ड व खुली) के नमूनों की लखनऊ व कोलकाता की प्रयोगशालाओं में जांच के बाद प्रतिबंधित रंग टेट्राजीन रसायन मिला। जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त डा. गौरी शंकर ने जिले में नमकीन व अन्य सामिग्री में हरी मटर के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।

 

सहायक आयुक्त ने बताया कि जनपद में प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहित किए गए हरी मटर नमकीन की जांच खाद्य विश्लेषक, राजकीय खाद्य प्रयोगशाला लखनऊ व केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता से कराई गई। जिसमें प्रतिबन्धित रंग (टेट्राजीन रसायन) पाया गया। उन्होंने बताया कि इस रंग का उपभोग मानव में कैंसर कारक व तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस कारण इसको असुरक्षित / हानिकारक घोषित किया गया है।
डॉ. गौरी शंकर ने बताया कि प्रयोगशालाओं से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अध्ययन उपरान्त आमजन के स्वास्थ्य के दृष्टिगत जनहित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-36 (3) (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेश तक सम्पूर्ण जनपद में हरी मटर नमकीन पैक्ड एवं खुली, ब्राण्डेड / नॉन ब्राण्डेड के विनिर्माण/भण्डारण/ वितरण / विक्रय को प्रतिबन्धित किया जाता है।उन्होंने जिले के समस्त खाद्य कारोबारियों / विनिर्माताओं को निर्देशित किया है कि हरी मटर नमकीन पैक्ड एवं खुली, ब्राण्डेड / नॉन ब्राण्डेड का विनिर्माण / भण्डारण तथा क्रय-विक्रय उनके द्वारा न किया जाये। यदि उक्त खाद्य पदार्थ के क्रय-विक्रय/भण्डारण करते हुए कोई भी खाद्य कारोबारी पाया जाता है तो उनके खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने समस्त जनपद वासियों से अनुरोध किया है कि उक्त हरी मटर नमकीन का उपभोग न करें।