हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास और ₹20 हजार अर्थदंड से अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी दृतिय काशिफ़ शेख ने दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना धनघटा के भरवल पर्वता निवासी रामकिशुन ने थाना महुली में प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होंने अपनी लड़की ज्ञानमती की शादी थाना महुली के नोकता निवासी राम आज्ञा के साथ की थी ।शादी के बाद उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे तथा दो पहिया गाड़ी और दो लाख नगद मायके से लाने का दबाव बनाने लगे और जानमाल की धमकी देने लगे तथा ताना बोली मारने व पीटने लगे। उनकी लड़की ने जब अपने मायके वालों से शिकायत की तो मायके वाले दो लाख नगद और दो पहिया गाड़ी के इंतजाम में लग गए। इसी बीच दिनांक 17 .06.2017 को सूचना मिली कि उनकी लड़की मर गई है ।जब वह लड़की के घर पहुंचे तो पता चला कि उनकी लड़की के ससुर रामबली, सास मिठाई ,देवर संजय और पति रामाज्ञा ने मिलकर उनकी लड़की को मारकर लावारिस हालत में लाश को अस्पताल में छोड़कर भाग गए हैं। मामले में थाना महुली में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा पति रामाज्ञा के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा शेष अभियुक्तों के विरुद्ध नामजदगी गलत पाई गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 10 साक्षियों को परीक्षित कराया गया तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किए जिसके आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी दृतीय काशिफ़ शेख ने आरोपी पति को दंडित किए।