🔴बाराबंकी / नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान(पीएम कुसुम) योजना प्रारम्भ की गयी है। पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-ए योजनान्तर्गत कृषक/कृषक समूह/कृषक सहकारी समिति/पंचायत/कृषक उत्पादक संगठन वाटर यूजर एसोसिएशन इत्यादि द्वारा यूपीपीसीएल बाराबंकी में चिन्हित 33/11 केवी कोटवाधाम सबस्टेशन से 05 किलोमीटर के परिधि में अनुपजाउ/बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 03 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड संयोजित सौर पावर प्लांट की स्थापना अपने पूर्ण व्यय पर की जा सकती है। सम्बन्धित डिस्काम द्वारा स्थापित सोलर पावर प्लांट से उत्पादित ऊर्जा क्रय हेतु 25 वर्ष के लिए ऊर्जा क्रय अनुबन्ध किया जायेगा। वर्तमान में यूपीपीसीएल द्वारा रु0 3.10 प्रति यूनिट सीलिंग टैरिफ निर्धारित किया गया है। सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कृषक द्वारा ऋण लिए जाने की स्थिति में 30 प्रतिशत इक्किवटी की धनराशि वहन की जाएगी अथवा धनराशि नहीं होने की स्थिति में विकासकर्ता फर्म के द्वारा सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराई जा सकती है। ऐसी स्थिति में किसान/भूमिधर को दोनों पक्षों की परस्पर सहमति की आधार पर नियत किराया लीजलैण्ड आय के रूप में प्राप्त होगा। लीजलैण्ड आपसी सहमति से प्रति वर्ष प्रति एकड निर्धारित किया जा सकता है। इस स्थिति में परियोजना विकासकर्ता फर्म द्वारा अपने व्यय पर संयंत्र की स्थापना की जायेगी और डिस्कॉम के साथ 25 वर्षो हेतु पीपीए निष्पादित किया जायेगा।
परियोजना अधिकारी यूपीनेडा बाराबंकी द्वारा बताया गया कि पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट-ए योजनान्तर्गत एमएनआरई भारत सरकार के स्वीकृत के क्रम में जनपद बाराबंकी में चिन्हित 33/11 केवी कोटवाधाम सबस्टेशन से 05 किलोमीटर के परिधि में पावर इ।