डॉ शशि कांत सुमन
पटना। सेनारी नरसंहार कांड के चौदह दोषियों को पटना हाईकोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को एडमिट करते हुए सभी बरी किए गए अभियुक्तोंटा को नोटिस जारी किया।
ज्ञात हो कि गत 21 मई, 2021को पटना हाईकोर्ट ने चौदह दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने व गवाही में विरोधाभास के कारण उन्हें बरी करने का आदेश दिया था। जबकि निचली अदालत ने इस हत्याकांड के दोषियों में से ग्यारह को फांसी और तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जहानाबाद जिला अदालत ने 15 नवंबर 2016 को यह सजा सुनाई थी।
इस आदेश के खिलाफ इन सभी ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन्हें बरी करने का आदेश दिया था। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने राज्य सरकार को इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की सलाह दी थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को एडमिट करते हुए बरी हुए सभी को नोटिस जारी किया है।18 मार्च 1999 की वो खौफनाक रात जब नक्सलियों ने जहानाबाद जिले के करपी थाना क्षेत्र के सेनारी गांव में हमलाकर पेट फाड़कर और गला रेतकर 34 लोगों को गोलियों से भून डाला था