🛑जी पी दुबे
संवाददाता
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🟥बस्ती 27 सितम्बर 23. जन सूचना के अंतर्गत सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा ग्राम पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विजय प्रताप वर्मा पुत्र जोखू राम वर्मा सलेमपुर कुंवर ग्राम पंचायत के निवासी हैं विजय प्रताप वर्मा के शिकायत पर S- 3 कोर्ट रचनापाल माननीय सूचना आयुक्त की पीठ द्वारा यह कार्यवाही की गयी है। दिनांक – 30-01-2021 को सलेमपुर कुंवर

 

 

परसरामपुर बस्ती निवासी विजय प्रताप वर्मा ने सूचना का अधिकार के तहत अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारी परसरामपुर से ग्राम पंचायत सलेमपुर कुंवर के विकास से संबंधित 3 विंदुओ पर सूचनाएं मांगी गयी थी। सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा विजय प्रताप वर्मा को सही और समय पर पूरी सूचनाएं नहीं दिया था ।
जिसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग लखनऊ में 19-04-2021 को की गयी थी जिसकी सुनवाई लगातार चलती रही,अंतिम सुनवाई 22-06-2023 को हुई जिसमे ग्राम पंचायत सचिव नहीं उपस्थित थे और न ही पूरी सूचना राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष पेश की गयी । दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक – 22-06-2023 को आदेश जुर्माने के साथ पारित कर दिया गया। ग्राम पंचायत सचिव को दोषी मानते हुए उनके ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही जुर्माने की रकम उनके वेतन से वसूलकर राजकोष में जमा कराने के लिए आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, ग्राम विकास,पंचायत राज, यूपी शासन लखनऊ पंचायती राज, निदेशालय, लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
जिलाधिकारी बस्ती को भेजी गई है ।