-विशेष न्यायालय उत्पाद प्रथम से एक हजार से अधिक सम्मन हुआ जारी

✍️रंजीत विधार्थी

🛑मुंगेर: सात अप्रैल 2022 से पूर्व शराब पीने का दो हजार से अधिक मुकदमा उत्पाद के विशेष न्यायालय प्रथम में लंबित है।
शराबियों से आर्थिक दंड राशि वसूल कर शराबियों को मुकदमा से छुटकारा दिलाने के लिए उत्पाद के विशेष न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह के न्यायालय से शराबियों के विरूद्ध एक हजार से अधिक सम्मन जारी किया गया है ।सम्मन जारी होने के बाद न्यायालय में औसत दस शराबी न्यायालय में अपने शराब पीने का जुर्म कबूल कर रहें हैं । वहीं, न्यायाधीश उदय प्रताप सिंह शराबियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक दंड लगा रहे हैं ।आर्थिक दंड देकर शराबी मुकदमा से मुक्त हो रहें हैं । वहीं,न्यायालय में मुकदमा की संख्या तेजी से कम हो रही है ।
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मार्च 2022 तक निष्पादित उत्पाद मामलों का आंकड़े दो अंक में

एक अप्रैल 2016 से बिहार में शराब पीने एवं बेचने प्रतिबंधित है । संशोधित उत्पाद अधिनियम 2016 एवं 2018 के तहत शराबियों को उत्पाद न्यायालय के द्धारा जमानत ना देकर जेल भेज दिया जाता था । इसके आलावा शराबियों के विरूद्ध में मुकदमा का ट्रायल होता था । जिस वजह से राज्य के सभी उत्पाद के विशेष न्यायालयों में शराबियों के अत्यधिक मुकदमा व शराब कारोबारी के मुकदमों के भार से दब गई ।
आकंड़े पर गौर करें तो बीते 6 वर्ष ( मार्च 2022 तक )तक जिला में उत्पाद न्यायालय में निष्पादित मामले के आकंड़े दो अंक में सिमट कर रह गई ।जिस में मात्र एक शराबी को सजा सुनाई गई थी ।
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उत्पाद के लंबित 6 हजार मुकदमा

आंकड़े पर गौर करें तो जिला में लंबित उत्पाद के 6 हजार से अधिक मुकदमा में 5 हजार लगभग मुकदमा सिर्फ शराबियों के विरूद्ध ही लंबित है ।
बीते 6 वर्ष में राज्य में उत्पाद के मामले में तेजी से बढ़ी लेकिन,मुकदमा का निष्पादन के आकंड़े शर्मनाक रही । हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद सरकार ने उत्पाद अधिनियम मे तीसरी बार वर्ष 2022 में संशोधन कर शराबियों को काफी राहत दी है।
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संशोधित अधिनियम 2022 से शराबियों को मिली राहत

संशोधित अधिनियम 2022के तहत पहली बार शराब पीने के मामले में न्यायालय शराबियों को आर्थिक दंड ( न्यूनतम 2 हजार अधिकतम 5 हजार )वसूल कर उसे न्यायालय से ही मुक्त कर देती है । शराबियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज नहीं होती है । अधिनियम 7 अप्रैल 2022 से प्रभावी है।
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बीते चार माह में शराबियों से वसूली गई पचास लाख रूपये से अधिक जुर्माना राशि

संशोधित उत्पाद अधिनियम 2022 के तहत बीते चार माह ( सितंबर से दिसंबर )में संयुक्त रूप से विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह एवं विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्धितीय अनुपम कुमारी के न्यायालय में दो हजार से अधिक शराबियों की पेशी हुई । जिस से अर्थदंड लेकर मुक्त कर दिया गया है एवं राज्य कोष में पचास लाख रूपये से अधिक दंड राशि प्राप्त हुई ।
इसके आलावा विशेष न्यायाधीश उत्पाद उदय प्रताप सिंह के न्यायालय से सम्मन जाने के बाद से शराबियों का लंबित मुकदमों का तेजी से निपटारा हो रहा है ।