मऊ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामेश्वर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को वैवाहिक मामलों के विशेष प्री. लिटीगेशन विशेष लोक अदालत 22 जनवरी 2022 के सफल आयोजन हेतु पुलिसलाइन मऊ में बैठक आहूत की गयी । बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित पारिवारिक न्यायालय मामलों की संवेदनशीलता के लिए समिति के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मऊ के माध्यम से वैवाहिक विवादों के समाधान के लिए प्री. लिटीगेशन मैट्रीमोनियल स्पेशल लोक अदालत में वैवाहिक विवादों के मामलों का निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर किये जाने हेतु त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी अपर पुलिस अधीक्षक , मऊ नेतृत्व में पीआरवी वैन यूपी 112 के चालकगण और पुलिसकर्मीयों को अपने – अपने क्षेत्र के वैवाहिक विवादों के मामलों के प्री. लिटीगेशन स्तर पर निस्तारण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण के दौरान प्राधिकरण सचिव द्वारा बताया गया की उनके द्वारा उपलब्ध सम्बन्धित मामलों के पीड़ितों का संक्षिप्त विवरण , नाम , पता व फोन नम्बर , फोटोगाफ व पहचान पत्र के साथ प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाय। जिससे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ में गठित कमेटी द्वारा उभय पक्षों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जा सके। श्री कुशवाहा ने कहा कि विवाह एक व्यवस्था है इसे बनाये रखना हम सब की जिम्मेदारी है इसमें हम सभी को आगे आना चाहिये। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, सीओ पुलिस लाइन, विकास सिंह निकुम्भ के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसके साथ ही वृद्धाश्रम तहसील मुहम्मदाबाद गोहना व बाल सम्पेक्षण गृह का निरीक्षण किया गया । वृद्धाश्रम में निरीक्षण के दौरान साफ सफाई , वृद्धजनों के ठंड से बचाव हेतु परिधान रहन सहन , खान पान , मनोरंजन और चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में जानकारी की गयी । उपस्थित वृद्धजन द्वारा वृद्धापेंशन योजना का लाभान्वित होना बताया गया । इस दौरान वृद्धाश्रम के प्रबंधक लक्षीराम व अन्य सहयोगी कर्मी उपस्थित रहें । राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह के स्थिति संतोषजनक पायी गयी, किशोरों को नाश्ता व भोजन साप्ताहिक निर्धारित सारणी के अनुरूप दिया जाना पाया गया । सभी किशोरों के मुकदमों में पैरवी उनके अधिवक्ता द्वारा किया जाना बताया गया । केयर टेकर अशोक मिश्रा को निर्देशित किया गया उनके द्वारा ऐसे किशोरों जिनके मुकदमें में पैरवी अधिवक्ता के अभाव में नहीं हो पा रही है , उनके प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मऊ में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।