✍️नरेश सैनी

🟥मथुरा – समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत नई व्यवस्था लागू की गई है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु, जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक और 60 वर्ष से कम आयु होने पर उनके परिवार के आश्रित को मृत्यु के दिनांक से 01 वर्ष के अन्दर नये पोर्टल पर ऑनलइन आवेदन करने पर आवेदन को एक मुश्त धनराशि 30000 की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया-पात्र आवेदक, समाज कल्याण विभाग द्वारा नवनिर्मित वेबसाइट https;//nfbs.upsdc.gov.in/ पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र में आधार लिंक बैंक खाता ही मान्य है। नवीन पोर्टल के चालू होने से पूर्व अवशेष पात्र आवेदन पत्रों में आधार प्रमाणीकरण का कार्य शीघ्र ही किया जायेगा और लागू शासनादेश के अनुसार यथाशीघ्र आर्थिक सहायता भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न कराई जायेगी । आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर सभी कालमों को भरना तथा साथ में आधार कार्ड, स्वंय का फोटो, तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र यथा-परिवार रजिस्टर व कुटुम्ब रजिस्टर नकल अथवा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो तथा आधार लिंक सीबीएस बैंक खाता का होना आवश्यक है।
ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों को तिथि वार वरीयता क्रम साफटवेयर से निर्धारित की जायेगी और भुगतान प्रक्रिया वरीयता क्रम में की जायेगी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन पत्रों की जॉच, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी व कर्मचारी द्वारा की जायेगी।