अधोमानक सरसो का तेल, छेना, पनीर और शहद बेचने से जुड़े हैं मामले*

विनय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

रुद्रपुर देवरिया।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि जनपद देवरिया में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु लखनऊ एवं झाँसी के खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजा गया था। जाँच रिपोर्ट में 6 प्रतिष्ठानों के सैम्पल में मिलावट की पुष्टि हुई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी की न्यायालय में वाद को प्रस्तुत किया। न्याय निर्णायक अधिकारी देवरिया के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरांत 6 वादों पर कुल 3,17,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। अर्थदंड समय से जमा न करने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी।

सहायक आयुक्त ने बताया कि सरसों का तेल अथवा मानक मिलने पर शुभम गुप्ता निवासी गरुलपार, निकट विजय टॉकीज पर ₹8000 का जुर्माना लगाया गया है।

पनीर अधोमानक मिलने पर विजय शंकर मद्धेशिया निवासी वार्ड नंबर 12, गांधी चौक भटनी पर ₹9000 का जुर्माना लगाया गया। मिल्क केक अधोमानक एवं बाह्य पदार्थ युक्त मिलने पर संजय मद्धेशिया निवासी एलआईसी गली, वार्ड नंबर 12, परशुराम धाम, सलेमपुर पर ₹40000 का जुर्माना लगाया गया है।

छेने की मिठाई बाह्य पदार्थ युक्त मिलने पर मैसर्स मंगलम स्वीट्स एंड बेकर्स, प्रोपराइटर दीपक कुमार मद्धेशिया, निवासी पूर्वी इचौना, वार्ड नंबर 11 सलेमपुर पर ₹10000 का जुर्माना किया गया है।

पतंजलि ब्रांड की मिथ्याछाप हनी बेचने पर मीना जायसवाल, निवासी नंदना वार्ड पूर्वी बरहज तथा मेसर्स तेजस्वी इंटरप्राइजेज मकान संख्या 1024/1495 एएल/कालीबाड़ी, मुट्ठीगंज प्रयागराज पर क्रमशः 20 हजार एवं 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रुचिगोल्ड रिफाइंड ऑयल की मिथ्याछाप व मिसलीडिंग सूचना देने वाली पैकेजिंग बेचने पर मीना जायसवाल, निवासी नन्दना वार्ड पूर्वी बरहज शक्ति कॉलोनी बरहज तथा मेसर्स तेजस्वी इंटरप्राइजेज गोरखपुर पर क्रमशः 60,000 एवं एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।