✍️उमानाथ यादव

🛑रायबरेली 14 जुलाई उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, रायबरेली श्री तरुण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के द्वारा महिलाओं के हित संरक्षण कानून सम्बन्धी विधिक साक्षरता एवं जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आज दिनांक 14.07.2023 को तहसील लालगंज स्थित सभागार में महिलाओं के विधिक अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अपर जिला जज/सचिव उमाशंकर कहार द्वारा महिलाओं के विधिक अधिकार विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समान अधिकार कानून पर विशेष जोर देते हुए बताया गया कि समाज में महिलाओं को भी वही अधिकार है जो पुरुषों को है। सचिव द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी कहा गया कि मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य के बीच एकरुपता बनी रहनी चाहिए। इसके साथ ही आपसी विवाद को सुलहसमझौता से निस्तारण किये जाने पर चर्चा की गयी। रिसोर्स पर्सन शैलजा सिंह के द्वारा महिलाओं को सरकार की विभिन्न निःशुल्क योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी एवं उन्हें मानसिक विकास के प्रति सदैव सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया रिसोर्स पर्सन शैलजा सिंह द्वारा महिलाओं को निःशुल्क महिला हेल्प लाइन 181 के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। रिसोर्स पर्सन अलका सिंह राजपूत के द्वारा बताया गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका विधिक रुप से जागरुक होना अतिआवश्यक है। आज समाज के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर महिलाएं भी योगदान दे रही है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्यक्रम को नायब तहसीलदार वेद प्रकाश व तहसीलदार लालगंज ज्ञान प्रताप सिंह के द्वारा भी सम्बोधित किया गया। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन की समाजिक कार्यकर्ता, आशाबहुएं, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, पत्रकार बन्धु, अन्य सम्मानित महिलाएं, बाल संरक्षण अधिकारी वीरेन्द्र पाल व पराविधिक स्वयं सेवक प्रज्ञा वर्मा, मयंक सिंह, वेदवती, सतीश कुमार, तेजलाल, संजीव, राहुल कुमार के द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का संचालन पराविधिक स्वयं सेवक बृजपाल के द्वारा किया गया।