✍️रिपोर्ट सत्येंद्र यादव

अर्थ दंड की वेतन से होगी वसूली

🟥मथुरा – उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने मथुरा जिला विद्यालय निरीक्षक पर सूचनाए समय पर नहीं दी एवं आयोग को गलत जानकारी देते रहे व गुमराह करते रहे जिस कारण आयुक्त अजय कुमार उत्पेती ने जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा पर 25000 रुपए का दंड लगाया हैlउत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणन्तर संघ के प्रदेश महामंत्री मुकेश सिंह सिकरवार ने जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा से सूचनाओं मांगी थी लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक सूचनाओं देने से बचते रहे आयोग में हुई सुनवाई दौरान आयुक्त ने पाया कि जिला विद्यालय निरीक्षक सूचना देने में घोर लापरवाही बरत रहे हैं अधिनियम को उनके द्वारा बहुत हल्के में लिया जा रहा है आयोग द्वारा भेजे गए नोटिसो का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है श्री सिकरवार ने चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज से संबंधित सूचनाओं चाहिए थी जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा देने में असफल रहे जबकि उक्त सूचनाओं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से संबंधित होने पर भी उन्होंने राज्य सूचना आयोग में सुनवाई दौरान उक्त विद्यालय के प्रिंसिपल को भेजा था जबकि नियम अनुसार सुनवाई में जिला विद्यालय निरीक्षक को स्वयं या अपने कार्यालय से ही किसी प्रतिनिधि को भेजना था । ज्ञात हो कि कुछ समय पूर्व राज्य सूचना आयोग द्वारा मंडल आयुक्त सभागार में हुई सुनवाई दौरान भी जिला विद्यालय निरीक्षक अनुपस्थित रहे थे जिस कारण आयुक्त श्री उत्पत्ति जी ने जिलाधिकारी मथुरा को नोटिस जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा से स्पष्टीकरण मांगने हेतु जारी भी किया था। खैर मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय हमेशा चर्चाओं में ही बना रहा है चाहे किसी की तैनाती कहीं हो परन्तु अपने चाहते बाबू को कार्यालय में जमाना भी एक सवालिया घेरे में है वहीं कुछ बाबूओ को उनकी स्वयं इच्छा अनुसार संबंधिकरण के आधार पर तैनात किया जाना भी सवालिया घेरे में है आखिर शिक्षा विभाग ऐसे अधिकारियों की जांच कर कर उचित कार्रवाई करने से क्यों कतराता है।