डॉ आजाद नोमानी की रिपोर्ट

मऊ / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान व प्रभारी जिला जज/ अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत
जिले की समस्त पीआरवी वैन डायल 112 इंडिया लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत जागरूकता हेतु ट्रेनिंग दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मित्रेश सिंह कुशवाहा व अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन त्रिपाठी द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को विधिक रूप से जागरूकता किया गया । उनको बताया गया कि गिरफ्तारी के क्या नियम होते है। प्री गिरफ्तारी क्या होती है, गिरफ्तारी के समय किन नियमों का पालन करना चाहिय, रिमाण्ड के समय किन नियमो का पालन होना चाहिए। जनपद में कुल 35 पीवीआरबी बैन डायल 112 है जिसमे तीन पुलिकर्मी होते है, जो जिले के कोने कोने में अपराध नियंत्रण का काम करती हैं अपराध नियंत्रण के साथ-साथ पीवीआर बैंन अब लोगों को डोर टू डोर जाकर विधिक रुप से जागरूक करने का काम करेगी। पीबीआरबी डायल 112 बैन अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे जो जरूरतमंद होंगे तथा उन्हें सहायता हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ को जाने के लिए सुझाव देगे व समस्त तहसीलों पर भी तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से विधिक लोग सहयोग सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के सहयोग के बाद अब जिले में लगभग 3 से 4 लाख लोग रोज विधिक रुप से जागरूक किए जाएंगे।