रिपोर्ट: राजन शुक्ला

बहराइच । हत्या के मामले में जनपद गोंडा के कौड़िया गांव निवासी पांच अभियुक्तों को न्यायाधीश ने शुक्रवार को सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2015 में हुए हत्या के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क सुनने के बाद सजा सुनाते हुए अधिकतर 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि थाना विशेश्वरगंज के अहिरनपुरवा गांव निवासी अरविंद कुमार यादव ने सात जून 2015 को थाने में तहरीर देकर गोंडा जनपद के कौड़िया गांव निवासी रामप्रकाश यादव, नानबाबू यादव, राजकुमार, रोशन लाल, रंगलाल के खिलाफ पिता अनोखी लाल की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। जिस मामले में कोर्ट पर वाद चल रहा था

एडीजीसी जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ला के न्यायालय पर मुकदमें में परीक्षण के दौरान अभियोजन व बचाव के पक्ष के अधिवक्ता का तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश शुक्ला ने घटना को गंभीर मानते हुए सभी अभियुक्तों पर लगाई गई विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाते हुए हत्या के मामले सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी ने बताया कि न्यायाधीश ने अभियुक्त को 25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।

*आठ साल बाद आया फैसला*
एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि विशेश्वरगंज थाने में सात जून 2015 को हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें पीड़ित की ओर से तीन नामजद और दो अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा लिखाया गया था। उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान दो अज्ञात भी नामजद में शामिल कर लिए गए शुक्रवार को 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।