✍️अविनाश जायसवाल 9918214226

🟥सन्त कबीर नगर/पौली
ब्लॉक के छितौनी ग्राम पंचायत के लिए हुए पंचायती चुनाव में ग्राम प्रधान अनिल कुमार को निर्वाचित किया गया था। जबकि उनके प्रतिद्वंदी ने इन के खिलाफ न्यायालय में वाद दाखिल करके पुनर्मतगणना की मांग की थी। जिसको लेकर न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है।
ग्राम प्रधान पद के परिणाम में अनियमितता को लेकर राजन पांडेय द्वारा न्यायालय में की गई शिकायत को लेकर न्यायालय ने पुनर्मतगणना कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। वादी ने उप जिलाधिकारी धनघटा के न्यायालय में वाद दाखिल किया था। जिसके परिणाम स्वरूप पत्रांक संख्या 1154/जिला निर्वाचन कार्यालय/चुनाव याचिका/पुनर मतगणना 2023 उपजिलाधिकारी के यहां दाखिल की गई वाद संख्या 2590/2021 के सापेक्ष यह आदेश आया है कि 3 अप्रैल को दिन के 10 बजे से उप जिलाधिकारी धनघटा के न्यायालय में पुनर्मतगणना का कार्य संपन्न होगा। जिसके लिए खंड विकास अधिकारी,सहायक विकास अधिकारी पंचायत से लगायत सभी अधिकारियों को कोर्ट ने इस कार्य के लिए लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आदेश जारी किया है।