✍️सरताज आलम

🟥परसरामपुर बस्ती– लक्ष्मनपुर में नये पेट्रोल पंप निर्माण के लिए उप जिलाधिकारी हर्रैया द्वारा एन० ओ० सी० (अनापत्ति प्रमाण-पत्र ) को निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी आंद्रा वामसी से न्याय की गुहार लगाई है ।

आपको बताते चलें कि विकासखंड परसरामपुर के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मनपुर निधासिंह में नये पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य चल रहा है । लक्ष्मनपुर निधासिंह निवासी सचिव पांडेय ने आरोप लगाया है कि उप जिलाधिकारी द्वारा जारी एन ० ओo सी० (अनापत्ति प्रमाण-पत्र ) फर्जी है । सचिव कुमार पाण्डेय ने जिलाधिकारी को दिनांक – 22-11-2023 को लिखित शिकायत देकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप के लिए जारी एन० ओ० सी० की पुनः जांच कर फर्जी एन० ओ० सी० को निरस्त करने की मांग की है ।

सचिव कुमार पांडेय ने जिलाधिकारी को दिये लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र में लिखा है कि ग्राम पंचायत – लक्ष्मनपुर निधासिंह , तप्पा बनगवां , तहसील – हर्रैया , जिला – बस्ती में गाटा संख्या -473 क सह खातेदार है । विपक्षी संतोष कुमार मिश्रा ने गाटा संख्या – 471, 472 और 473 के आंशिक भाग पर पेट्रोल पंप का निर्माण करने हेतु हिंदुस्तान पैट्रोलियम से अनुबंध किया है ।

जिस पर जिलाधिकारी के कार्यालय द्वारा एन० ओ० सी० (अनापत्ति प्रमाण-पत्र ) उप जिलाधिकारी हर्रैया के पत्र संख्या – 587 एस० टी ० दिनांक – 17-11-2022 पर विश्वास प्रकट किया है । पेट्रोल पंप के लिए विपक्षी ने 35 X 35 मीटर =1225 वर्ग मीटर जमीन अनुबन्ध से लिया गया है

जिसमें राम चन्दर व विनय कुमार पुत्र पाटनदीन का गाटा संख्या -473 में 0.044 हे० रकबा ही था जो उन्होंने संतोष कुमार को लीज पर दिया है परन्तु विपक्षी द्वारा हमारे गाटा संख्या – 473 में 32x 20 मीटर में पेट्रोल पंप हेतु दीवाल निर्माण कार्य चल रहा है जो 0.0640 हे. हो जा रहा है ।

इस प्रकार 0.020 हे. में हमारी जमीन माप दण्ड पूरा करने के लिए जबरन किए हैं क्योंकि गाटा संख्या -471 पीडब्लूडी सड़क से सटा हुआ स्थित है एवं 55 फुट के अंतर्गत कोई निर्माण कर नहीं हो सकता है । जिस प्रकार 55 फुट के सीमा को छोड़कर विपक्षी 35 X 35 मीटर के क्षेत्रफल को पीड़ित के गाटा संख्या – 473 में बढ़कर ले रहे हैं चूंकि तहसील हर्रैया से प्राप्त आख्या में प्रत्येक गाटे का अलग-अलग रकबा उल्लेखित नहीं किया गया था और न ही पीडब्ल्यूडी की सीमा से सटे होने के कारण निर्माण में पाबंदी का उल्लेख किए बगैर अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु संस्तुति आख्या दे दी गयी थी जो पूर्णतया गलत है ।

न्याय हित में संतोष कुमार मिश्रा पुत्र राम चन्दर को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप के लिए किये गये एन० ओ० सी० (अनापत्ति प्रमाण-पत्र ) का पुनः अवलोकन कर उसे निरस्त करना आवश्यक है । इस सम्बंध में सचिव कुमार पांडेय ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड गोरखपुर से भी फर्जी एनओसी निरस्त करने के लिए शिकायत किया है ।