➡️वादिनी से प्रतिकर का ₹ 3 लाख 25 हजार वसूल करने एवं सीओ के विरुद्ध कार्रवाई का कोर्ट ने दिया आदेश

✍️अविनाश जायसवाल 9918214226

🛑संत कबीर नगर /पौली ब्लॉक के खेवसिहा गांव का दुष्कर्म के एक आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने पांच वर्ष बाद दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया ।

आरोपी साहेब राम यादव पर एक अनुसूचित जाति की बालिका के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था । कोर्ट ने अपने फैसले में वादिनी को दिए गए प्रतिकर की समस्त धनराशि 3 लाख 25 हजार रुपए वसूल करने तथा विवेचक एवं पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार मिश्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन समेत एसपी को भी निर्णय की प्रति प्रेषित करने का आदेश दिया है ।

कोर्ट ने कृत कार्रवाई से दो माह में कोर्ट को अवगत कराने का भी आदेश दिया है । प्रकरण में कोर्ट ने लिपिक को प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश पारित किया है ।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादिनी का आरोप था कि दिनांक 13 मई 2018 को वह और उसकी अवयस्क पुत्री बरामदे में अगल बगल चारपाई पर सोए थी।

रात लगभग 9 बजे उसकी लड़की अपने बिस्तर पर नहीं थी । वह तलाश करते खेत की तरफ गई । इतने में एक लड़की की आवाज सुनाई दिया । वह दौड़कर उसके पास पंहुची तो देखा कि उसके लड़की का मुंह हाथ बंधा था और साहेब राम यादव पुत्र चन्दर यादव ग्राम खेवसिया थाना धनघटा दुष्कर्म कर रहा था ।

उसके शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते भाग गया । पुलिस ने आईपीसी , पाक्सो एक्ट एवं एससीएसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया ।

अभियोजन की तरफ से कुल 6 गवाह प्रस्तुत किए गए । बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय ने अपने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि आयु के संबंध में चिकित्सक की राय के अनुसार पीड़िता वयस्क है । पीड़िता एवं डाक्टर के बयान से दुष्कर्म की कोई घटना कारित होना साबित नहीं है । पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया ।

इसके साथ ही कोर्ट ने विवेचक सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार मिश्र की घोर लापरवाही के चलते आरोपी अभी भी जिला कारागार में निरुद्ध है । कोर्ट ने सीओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया ।

इसके अतिरिक्त वादिनी को प्रतिकर के रुप में भुगतान किए गए 3 लाख 25 हजार रुपए की वसूली के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी को निर्णय की प्रति भेजने का आदेश दिया है ।