निवेश से संबंधित शिकायतें सीधे डीएम से करें – डॉ अरविन्द वर्मा, चेयरमैन

✍️ANA/Indu Prabha

🟥खगड़िया (बिहार)। बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय कानून द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 को राज्य में लागू किया गया है। राज्य में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं जिसके तहत फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त बातें, बिहारी पावर ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ अरविंद कुमार वर्मा ने मीडिया से कही। आगे उन्होंने कहा बिहार विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति नन बैंकिंग कंपनियों द्वारा आम लोगों की गाढी कमाई जमा लेकर नहीं लौटाने वाली एनबीएफसी को लेकर काफी गंभीर है।

जिलों में निवेशकों की शिकायतें नहीं सुनी जाने का मामला भी समिति के समक्ष आया जिसे समिति ने संज्ञान में लिया। समिति ने विभाग से पूछा की ज़िलों में निवेश से संबंधित आम लोगों की शिकायतें क्यों नहीं सुनी जाती है ? लोगों की जमा राशि की अवधि पूरी होने के बाद भी राशि वापस नहीं करने वाली कंपनियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

आगे डॉ वर्मा ने कहा वित्त विभाग ने समिति के पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि बिहार के सभी जिलाधिकारी को अनिवार्य रूप से निवेशकों की शिकायतें सुनने और लेने का आदेश जारी कर दिया गया है।