सीसीटीवी जांच में मारपीट का पुलिस का दिखा क्रूर चेहरा

दो पुलिस पदाधिकारी, दो सिपाही लाइन हाजिर

पहले सस्पेंड हो चुके थाना प्रभारी

💢डॉ शशि कांत सुमन

🛑मुंगेर। मुंगेर जिले के धरहरा थाना में 16 नवंबर को निर्दोष युवक अमानवीय तरीके से धरहरा थानाध्यक्ष सहित पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के ऊपर लगे आरोप में जमालपुर पुलिस निरीक्षक के जांच

प्रतिवेदन के आधार पर दो पुलिस पदाधिकारी एवं दो पुलिसकर्मियों पर एक बार फिर गाज गिरी है। इसके पूर्व इस मामले में डीआईजी संजय कुमार के अनुशंसा पर धरहरा थानाध्यक्ष अभयकांत चंद्रा को एसपी ने निलंबित कर दिया है।

इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि 15 नवंबर को धरहरा थाना क्षेत्र के बड़ी गोविंदपुर निवासी अरुणा देवी अपने पोत दामाद के साथ जमीनी विवाद को लेकर धरहरा थाना गई थी। लेकिन अपने आपको सिंघम कहलानेवाले थानाध्यक्ष ने अभयकांत चंद्रा ने पहले वृद्ध महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा।

इसका विरोध करने पर धरहरा थानाध्यक्ष अभयकांत चंद्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी ने मुंगेर जिले के तारापुर निवासी पोत दामाद के बेरहमी से अमानवीय तरीके से मारपीट किया। इसके साथ शराब का झूठे मुकदमे डालकर जेल भेज दिया। लेकिन जज ने स्थिति को देखते हुए युवक को रिहा कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने डीआईजी एवं एसपी से गुहार लगाई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के तेज र्रार पुलिस कप्तान जे जे रेड्डी ने डीआईजी के निर्देश के आलोक में तत्काल धरहरा थानाध्यक्ष अभयकांत चंद्रा को सस्पेंड कर दिया। इसके आरोपी एसआई राजीव कुमार, अनुराधा कुमारी एवं दो पुलिसकर्मी के विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए जमालपुर पुलिस अंचल निरीक्षक को जांच प्रतिवेदन एसपी ने देने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के आलोक में एसपी जे जे रेड्डी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 16 नवंबर को तत्कालीन थानाध्यक्ष धरहरा अभयकांत

चंद्रा एवं थाना में पदस्थापित /प्रतिनियुक्त अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति को बेरहमी से मारपीट करने से संबंधित आवेदन आवेदिका अरुणा देवी पति ब्रह्मदेव यादव साकिन बड़ी गोविंदपुर, थाना धरहरा के द्वारा दिनांक 17/11/23 को दिया। आवेदन के आलोक में वर्णित मामलों की जांच हेतु अंचल पुलिस निरीक्षक जमालपुर को निर्देशित किया गया।

अंचल पुलिस निरीक्षक के द्वारा विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विस्तृत जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में जांचोपरांत धरहरा थाना में पदस्थापित तत्कालीन थानाध्यक्ष अभयकांत चन्द्रा, एसआई आराधना कुमारी, सिपाही लक्ष्मीकांत साह, सिपाही मो इस्लामुद्दीन को दोषी पाया गया है। सीसीटीवी अवलोकन एवं पुलिस अवर निरीक्षक राजीव कुमार के बयान में अंकित कराए गए बयान में विरोधाभास की स्थिति पाई गई है।

एसपी ने बताया कि अंचल पुलिस निरीक्षक जमालपुर समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में पुलिस अवर निरीक्षक अनुराधा कुमारी, राजीव कुमार, सिपाही लक्ष्मी कांत कांत साह, मो इस्लामुद्दीन को लाइन क्लोज किया जाता है। उसके स्थान पर पुलिस केंद्र में पदस्थापित विजयचंद्र महतो,पुलिस अवर निरीक्षक बंटी कुमारी को धरहरा थाना में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया गया है।