✍️विनय कुमार गुप्ता।

🟥*देवरिय* वर्तमान समय में ईदुज्जुहा (बकरीद), व मोहर्रम का त्योहार एवं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित होने एवं विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाने के कारण कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) गौरव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2023 को विखण्डित करते हुए 16 जून 2023 से 15 अगस्त 2023 तक (दो माह) के लिए द०प्र०सं० की धारा-144 के अर्न्तगत निर्धारित आदेश जारी किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने द०प्र०सं० की धारा-144 के अर्न्तगत निर्देशित किया है कि जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र यथा लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाना हो उसकी आवाज धीमी एवं निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जायेंगी, ताकि इससे अन्य किसी को कोई परेशानी न हो। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुंचायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट न तो बजायेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा।