जी. पी. दुबे
संवाददाता
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हिट एंड रन केस में मृतक 2 लाख का मुआवजा परिजनों को देय है – मंडलायुक्त

बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 15 दिन का विशेष अभियान चलाएं -आईजी आर.के. भारद्वाज

 

🟥बस्ती 09 जून सुरक्षित एवं सुगम यातायात, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है।
आयुक्त सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होने कहा कि जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानको के प्रति जागरूक किया जाय। समीक्षा में ज्ञात हुआ कि मूडघाट रोड पर आये दिन दुर्घटनाए होती रहती है। उन्होने एन.एच.आई. पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया कि दुर्घटना से बचाव के लिए आवश्यक स्थानों पर जाली लगाया जाय।
उन्होने कहा कि ढाबों पर वाहन गलत तरीके से खड़े होते है, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाये बढ जाती है |
इसके लिए उन्होने संबंधित को निर्देश देते हुए कहा कि वाहन को सही तरीके तथा सुरक्षित जोन में खड़ा करना सुनिश्चित करें।
हिट एंड रन दुर्घटनाओं में सोलेसियम स्कीम के अंतर्गत 2 लाख पीड़ित परिवार को दिए जाने की जानकारी देते हुए मंडलायुक्त ने तीनों जिलों के सीओ यातायात को निर्देशित किया है कि अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त प्रकरणों में विवरण सहित संपूर्ण सूचना जिले के एआरटीओ को उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नामित की गई है।
उन्होंने निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटना के मामलों में घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर उचित इलाज मिल जाने पर घायल की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है।
उन्होंने कहा की इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा या आदेश किया गया है कि घायल व्यक्ति को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने में नजदीकी निजी अथवा सरकारी अस्पताल मना नहीं करेंगे।
मंडलायुक्त ने यातायात पुलिस को निर्देशित किया है कि एक ही स्थान पर 5 से अधिक दुर्घटनाएं होने वाली ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए सूची उपलब्ध कराएं ताकि वहां पर सुधारात्मक कार्य कराए जा सके।
समीक्षा में उन्होंने पाया कि बस्ती में 26, सिद्धार्थनगर में 17 तथा संत कबीर नगर में 24 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी स्थानों पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया का बोर्ड लगाया जाए, संकेतक चिन्ह, रंबलिंग स्ट्रिप एवं डिजाइन में सुधार के कार्य कराए जाएं।
उन्होंने जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की नियमित बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने सभी डीआईओएस तथा बीएसए को निर्देशित किया है कि बिना फिटनेस एवं बिना परमिट के संचालित होने वाले स्कूली वाहनों की सूची उपलब्ध कराएं तथा 15 दिन का अभियान चलाकर इनका फिटनेस चेक कराएं। अनफिट वाहनों का संचालन तत्काल प्रतिबंधित करें।
आईजी आर.के. भारद्वाज ने मंडल के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 15 दिन का अभियान चलाएं तथा उन्हें वैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस के लिए घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन कर सकता है तथा 6 माह के पूर्व स्थाई लाइसेंस भी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने के लिए भी अभियान संचालित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके अंतर्गत वाहन स्वामी बुक माई एचएसआरपी के जरिए अपने पसंदीदा डीलर के माध्यम से हाई सिक्योरिटी प्लेट बुक करवा सकता है।
बैठक का संचालन आर.टी.ओ. रविकान्त शुक्ल ने किया। बैठक में ए.डी. स्वास्थ्य डा. एन.के. पाण्डेय, ए.डी. बेसिक शिक्षा डा. एस.पी. त्रिपाठी, ए.आर.टी.ओ. ट्रांसपोर्ट अन्जनेय सिंह, पीडब्ल्यूडी के बी.बी. सिंह, ईई पीडब्ल्यूडी केशवलाल, ए.एम.ए. पंचायत विकास मिश्रा, सीओ, ईओ नगरपालिका दुर्गेश्वर त्रिपाठी, टीएसआई कामेश्वर सिंह तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।