🟥जनपद सन्त कबीर नगर के एक

ठेकेदार और मजदूर के मध्य पैसों को लेकर 2010 से चल रहे विवाद मे माननीय उच्च न्यायालय ने आज मामले को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का आदेश दिया है, महेश कुमार शुक्ल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
व अन्य के मामले मे सुनवाई करते हुवे माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने ये आदेश पारित किया है. प्रतिवादी के अधिवक्ता प्रिंस कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालय में वादी के बातों का खण्डन करते हुवे कहा की वादी ने राम नरायन सिंह को लेबर के रूप मे वर्ष 2007 मे नौकरी पर रखा और कुछ महीने बाद तीन लाख रुपया ठेकेदारी मे लगाने के लिए उसके बाद न तो पैसा वापस किया और न वेतन ही दिया जिसके बाद न्यायालय ने पक्षकारों को माननीय उच्च न्यायालय मे स्थित मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से सुलह करके मामले को खत्म करने का आदेश दिया और वादी को आदेश दिया की वो प्रतिवादी को खर्च के रूप मे 25000 रुपया का भुगतान करें