🟥बस्ती अक्टूबर 23.

🟪लालगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत पसड़ा के ग्रामीणों ने चकबंदी विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है ।
आपको बता दे कि तहसील बस्ती सदर थाना – लालगंज क्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम पंचायत पसड़ा में चकबंदी विभाग द्वारा पर धांधली का आरोप लगा है । चकबंदी विभाग ने अपने पद का प्रयोग करते हुए गाटा संख्या 222 / 2 में बने 40 वर्षों से पुराने मकान व गाटा संख्या – 754 में लगे पेड़ों , कुआं , नीव आबादी से सटा हुआ

कमर्शियल की जमीन एवं गाटा संख्या – 222/1 देई सांड बानपुर मार्ग पक्की पिच रोड खन्ती की गैर जोत जमीन जिसको सहायक चकबंदी अधिकारी एसीओ ने मौके के आधार पर चकबंदी पृथक किया था । तत्कालीन चकबंदी अधिकारी सोनूपार द्वारा बिना मौका देखें अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खातेदार लाल विवेक बहादुर पाल के साजिश में होकर नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए बिना मौका देखें बाग मकान की मालियत निर्धारित कर दिया जो जो नियम विरुद्ध के श्रेणी में आता है ।

पक्की सड़क से सटकर गाटा संख्या – 222/1 के समांतर अनुउपयोगी चकमार्ग को बना दिया उसके बदले में उस मालियत की जमीन अन्य खातेदार के नाम चक प्रविष्ट कर दिया गया जिसको वर्तमान बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी बस्ती हरिश्चंद्र ने मौके पर स्थलीय निरीक्षण करके निरस्त कर दिया |

 

उक्त प्रकरण न्यायालय उपसंचालक बस्ती के यहां विचाराधीन है सड़क के किनारे की आकृति भूमि का विनियम लगाकर अनुपयोगी चकमार्ग किये जाने ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है । और ग्राम पंचायत में चकबंदी विभाग की धांधली की चर्चाएं गर्म है । ग्राम प्रधान ने सड़क के समांतर अनुपयोगी चक मार्ग के विरोध में गाटा संख्या – 222/2 में बने पक्की मकान एवं गाटा संख्या – 754 में लगे पेड़ पौधे ,कुआं व आबादी से सटे कमर्शियल भूमि की लगे

मालियत के खिलाफ उपसंचालक चकबंदी बस्ती के न्यायालय में निगरानी दाखिल किया है जिसका निर्णय आना सुनिश्चित है ग्रामीणों की निगाहें न्यायालय के आदेश पर टिकी हैं । ग्रामीणों ने बताया कि यदि आदेश ग्रामीणों के खिलाफ आता है तो गरीब ग्रामीण बस्ती उजड़ जाएगी ।