🟥संत कबीर नगर कोरोना टीका लगाने के नाम पर अंगूठा लगवा कर धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाले जालसाजो की जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने निरस्त कर दी। उक्त प्रकरण को जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दुधारा थाना अंतर्गत देवापार निवासी जासमति देवी ने थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 1 नवंबर 2022 को समय 5 बजे शाम को उनके घर कार से कुछ लोग आए और बताएं कि कोरोना का टीका लगाने की जांच करते हैं आप लोग अपना श्रम कार्ड ,आधार कार्ड ले आइए ।वह जब अपना आधार कार्ड लेकर गई तो नाम पता पूछकर डायरी में नोट किए तथा अंगूठा लगवा लिए। उनके पास बैठी शकुंतला का भी पूरा जानकारी ले लिए और सादे कागज पर अंगूठा लगा लिए तथा कहे कि आप लोगों का पैसा आएगा ।जब वह सब चले गए तो कुछ समय बाद मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके खाते से 20,000 तथा शकुंतला के खाते से ₹10000 निकाल लिया गया है ।मामले में दुधारा थाना में मुकदमा पंजीकृत दुआ ।प्रभारी निरीक्षक अनिल दुबे के नेतृत्व में तीन लोग कुलदीप कुमार ,अंकित कुमार ,राघवेंद्र सोनकर निवासी कानपुर को पकड़ा गया तथा उनके पास से बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन,ग्लूकोमीटर ,बायोमेट्रिक डिवाइस ,माइक डिवाइस, चार्जर चार्जिंग डाटा केबल, आधार कार्ड, प्रेस कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ,हेल्थ कार्ड,आदि समान बरामद हुआ।
अभियुक्तगण द्वारा जमानत अर्जी प्रस्तुत किया गया जिसपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने प्रबल विरोध करते हुए तर्क दिया कि भोले भाले ग्रामीणों को विश्वास में लेकर सरकार की योजनाओ का लाभ दिलाने का प्रलोभन देकर ग्रामीणों से अंगूठा निशानी व आधार कार्ड लेकर उनका पैसा मोबाइल बैंकिंग द्वारा हड़प लिया जाता है तथा कुछ सादे पन्नों पर ग्रामीणों का अंगूठा लगवा कर रख लिया जाता है ताकि उसका दुरूपयोग कर अनुचित लाभ उठाया जा सके । मामले में सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने तीनों आरोपियों की जमानत फर्जी निरस्त कर दिए।