✍️विनय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

🔴*देवरिया* जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में कोविड-19 के दृष्टिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाये ताकि दुकानो पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे। स्थानीय मण्डियो/ साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित करें जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड-भाड न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मण्डियों/ मार्केट को भीड़-भाड़ वाले स्थानी से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित करें।
अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने के निर्देश दिये जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और सोशल डिस्टेन्सिग का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सभी प्रमुख मण्डियों में प्राप्त 4 बजे से 8 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से कराये। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वयं वे तथा पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट / अपर पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से संयुक्त निरीक्षण करेंगे जिससे कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे। निदेशक, मण्डी परिषद एवं मण्डी समितिया समन्वय स्थापित कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। दुकानों, रेस्टोरेन्ट / होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कराएं तथा ‘मास्क नहीं तो सामान नहीं’ का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण कराना सुनिश्चित करें।