🟥रिपोर्ट नरेश सैनी

🛑मथुरा । मुख्य सचिव के निर्देशानुसार जनपद में चलने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मेनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रेक एवं बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के बगैर चलते हुए पाये जाये, तो उसको तत्काल प्रभाव से सीज करते हुए कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मेनेजमेंट सिस्टम लगवाकर छोडने के निर्देश दिये गये हैं।

कम्बाइन हार्वेस्टर मालिक श्रीकृष्ण पुत्र ब्रजभूषण निवास ग्राम मानपुर द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना फसल अवशेष यंत्र लगाये धान फसल कटाई का कार्य किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप जिला कृषि अधिकारी ने उपरोक्त कम्बाइन

हार्वेस्टर को सीज कर कोतवाली में सुपुर्द कर दिया गया है तथा कम्बाइन हार्वेस्टर में सुपर स्ट्रा मेनेजमेंट सिस्टम मालिक के खर्चे पर लगवाने के उपरोन्त ही छोड़ा जायेगी।