🟥 गोरखपुर दिनांक 10.08.2023

वर्ष 2014 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. वासदेव व 2. मोहन लाल को05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 600-600 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 10.08.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0- 08 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 386/2014 अन्तर्गत धारा 323,308 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. वासदेव दाढी पुत्र अकालू दाढी निवासी -रिठुआखोर थाना सहजनवा व 2. मोहन लाल पुत्र भरहवज उर्फ मखेड निवासी रामलखना टोला पासी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 600-600 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री हरिनारायण यादव, ADGC श्री अभयनन्दन त्रिपाठी व प्र0नि0 शाहपुर श्री शशिभूषण राय व मानीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।