✍️नरेश सैनी

🟥मथुरा – मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि मथुरा से जिन व्यक्तियों ने निगम की विभिन्न योजनाओं यथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना, अनुवि0 नि0 योजना तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजना की विभिन्न योजनाओं में ऋण प्राप्त किया है तथा ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में नहीं की है, उन्हें एकमुश्त बकाया जमा करने पर दण्ड, ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर केवल ऋण की सीमा अवधि का साधारण ब्याज देकर ऋण चुकता करने की सुविधा पूर्व की भांति नवीन एकमुश्म समाधान योजना दिनांक 31 मार्च 2024 तक के लिए चालू की गयी है। उक्त योजना से संबंधित व्यक्ति इस समयावधि में बकाया ऋण जमा कर ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त सकते हैं।
मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी दी है कि उक्त योजना दिनांक 31 मार्च 2023 तक लागू है। नई एकमुश्त समाधान योजना में ऋण बकायेदारों को पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेग, चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी तथा बकायेदारों से केवल ऋण अवधि (36/60 माह जो भी लागू हो) का ही साधारण ब्याज लेकर उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा। अधिकारी जानकारी के लिए जनपद मुख्या के दूरभाष संख्या-05652975251, 8630684127 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।