डॉ शशि कांत सुमन
पटना। बिहार सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भागलपुर के पूर्व और मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार पर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। विधि विभाग के स्तर पर उनके मामले की गहन समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया। मामला आय से अधिक संपत्ति का बताया जा रहा है।
बताया जाता है कि 2007 बैच के आइपीएस अधिकारी विवेक कुमार जब मुजफ्फरपुर के एसएसपी थे, तब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में विशेष निगरानी इकाई ने 17 अप्रैल 2018 को छापेमारी की थी। जांच में उनकी वास्तविक आय से 300% से ज्यादा की संपत्ति की बात सामने आयी थी। इस कार्रवाई के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था करीब एक साल निलंबित रहने के बाद उनका निलंबन टूट गया। अभी वह बीएमपी-1 में कमांडेंट हैं। हालांकि उन्हें इस कारण प्रमोशन नहीं दिया गया है। बता दें कि बीते 17 अप्रैल 2018 को आइपीएस विवेक कुमार की यूपी स्थित ससुराल मुजफ्फरनगर और उनके पैतृक घर सहारनपुर के अलावा मुजफ्फरपुर में एक साथ छापेमारी की गयी थी. इस दौरान उनके सरकारी आवास से 40 हजार रुपये के पुराने नोट भी बरामद हुए थे। इसके अलावा चल-अचल संपत्ति के करोड़ों रुपये के कागजात, निवेश से जुड़े दस्तावेज, सोना-चांदी समेत अन्य कई चीजें मिली थीं। फिलहाल उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की राज्य सरकार की अनुमति के बाद अब इसे केंद्रीय कार्मिक विभाग के पास अंतिम रूप से अनुमति लेने के लिए भेजी जायेगी। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद इनके खिलाफ चार्जशीट निगरानी कोर्ट में दायर की जायेगी और मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो जायेगी।